MY NATION NEWS सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर छोड़ना होगा
उच्चतम न्यायालय ने कार्यकाल समाप्ति के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास में बने रहने की अनुमति देने वाले उत्तर प्रदेश के संशोधित कानून को आज रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन मनमाना, पक्षपातपूर्ण है और समानता की संवैधानिक अवधारणा का उल्लंघन करता है। अदालत के इस आदेश के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर छोड़ना होगा। उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का निर्देश एक जनहित याचिका पर दिया। इस समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, एनडी तिवारी आदि के पास सरकारी बंगला है।
न्यायालय के इस आदेश से इन नेताओं का प्रभावित होना तय है क्योंकि इन लोगों ने अपने सरकारी बंगले में अतिरिक्त निर्माण भी करवा रखे हैं। यह सभी बंगले राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में स्थित हैं। पूर्व अखिलेश सरकार ने एक विधेयक पास करवा कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा प्रदान की थी जिसे आज न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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