[8:55 AM, 4/23/2017] Sudheer AT: बिजली बकाया उपभोक्ताओं का भार कम करेगी सक्रिय योजना
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण एक मात्र व अन्तिम अवसर देते हुए विलंब अधिभार एमनेस्टी योजना यानि ‘‘सक्रिय’’ लागू कर प्रदेश के सभी तरह के विद्युत उपभोक्ताओं के बिल में से सरचार्ज माफ करने का फैसला लिया है, जिसकी राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भी मंजूरी दे दी है, यह जानकारी गोखले मार्ग, लखनऊ स्थित विद्युत कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता में लेसा मुख्य अभियन्ता आशुतोष कुमार ने एक प्रेस वार्ता में दी।
उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त करने में यदि किसी भी उपभेक्ता को दिक्कतों का सामना करने पर इसकी शिकायत निःशुल्क नम्बर 191 का प्रयोग कर सकते है, इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0 हेल्पलाइन 05222209202 का प्रयोग कार्यालय समय में करने के साथ-साथ 8005495067 पर व्हात्सप्प भी कर सकते है। विद्युत बकाया न मिलने से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, वहीं उपभोक्ताओं को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप विद्युत सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इसी के चलते उपभोक्ताओं के हित में बिलंब अधिभार आम माफी योजना के रूप में अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसमें शहरी घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप संस्थान और छोटे उद्योग लाभान्वित होंगे। इन श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को सरचार्ज में सौ फीसदी माफी दी जा रही है। सिर्फ नलकूप उपभोक्ताओं को सरचार्ज छूट के साथ ही चार किश्तों की सुविधा दी जा रही है। जबकि, बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण के बाद निर्धारित समय में सरचार्ज माफी के साथ ही एक मुश्त बकाया धनराशि जमा करनी होगी।
वहीं, लघु एवं मध्यम औद्योगिक विधा के उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर पचास फीसदी सरचार्ज में छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सक्रिय योजना समाप्त होने के बाद पावर कार्पोरेशन हर बकाएदार से सख्त प्रावधान का प्रयोग कर बकाया वसूली करेगा। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से यह अंतिम अधिभार माफी योजना दी गई है।
45 दिन के अंदर कराएं पजीयन
माफी योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान एवं निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 45 दिन के अंदर पंजीकरण कराना होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू, वाणिज्यिक व निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को 60 दिन और लघु एवं मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी की इस योजना से लाभान्वित होने के लिए 30 दिन में पंजीकरण कराना होगा। वाणिज्यिक उपभोक्ता शहरी, एलएमवी-4 बी यानि निजी संस्थान, एलएमवी-5 यानि निजी नलकूप शहरी उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। एलएमवी-1 घरेलू उपभोक्ता ग्रामीण, एलएमवी-2 यानि वाणिज्यिक उपभोक्ता ग्रामीण, एलएमवी-5 यानि निजी नलकूप ग्रामीण के उपभोक्ताओं को साठ दिन, एलएमवी-6 यानि लघु एवं मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं को 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
किसे और कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप एवं लघु उद्योग के उपभोक्ताओं को अधिभार माफी का लाभ मिलेगा। निजी नलकूप ग्रामीण, कृषि उपभोक्ताओं के लिए 100 फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें किश्तों की भी सुविधा मिलेगी। पहली किस्त के रूप में बकाया धनराशि का 25 फीसद या 10 हजार जो भी अधिक हो, दूसरी किश्त शेष बकाया का एक तिहाई, तृतीय किश्त में शेष बकाया का एक तिहाई, चतुर्थ किश्त में शेष बकाया का एक तिहाई धनराशि जमा करना होगा। घरेलू ग्रामीण एवं वाणिज्यिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 100 फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी। घरेलू शहरी, वाणिज्यिक शहरी, निजी संस्थान एवं निजी नलकूप शहरी उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट, लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 50 फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बकायादारों का विवरण :
उपभोक्ता संख्या : 100348 का बकाया : लगभग 1037 करोड़
उपभोक्ता संख्या : 535 का बकाया : लगभग 11 करोड़
सबसे बडा बकायेदार :
राज्य सम्पत्ति विभागः लगभग 32 करोड़
रिपोर्टर -सुधीर वर्मा
[8:56 AM, 4/23/2017] Sudheer AT: राजधानी में आये दिन हो रही ताबड़तोड़ चोरिया
लखनऊ-थाना मड़ियांव मोबाईल की दूकान का शटर तोड़ कर लाखो की चोरी।
बीती रात थाना मड़ियांव छेत्र के नावबस्त पुलिया कल्लू गेस्ट हाउस के सामने सलमान मोबाईल शॉप से चोरो ने शटर तोड़ के लगभग 2 लाख के मोबाईल 50000 के रिचार्ज कुपन्स व करीब 15000 का नागद कैश ले उड़े । आये दिन राजधानी में घरों और दुकानों में चोरिया हो रही ऐसा क्यू आखिर डायल 100 और चौकी की फ़ोर्स रात में गश्त करती है फिर भी चोरो के हौसले बुलंद है अगर राजधानी के ये हालात है तो बाकी जगहों पर क्या होता होगा।
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण एक मात्र व अन्तिम अवसर देते हुए विलंब अधिभार एमनेस्टी योजना यानि ‘‘सक्रिय’’ लागू कर प्रदेश के सभी तरह के विद्युत उपभोक्ताओं के बिल में से सरचार्ज माफ करने का फैसला लिया है, जिसकी राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भी मंजूरी दे दी है, यह जानकारी गोखले मार्ग, लखनऊ स्थित विद्युत कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता में लेसा मुख्य अभियन्ता आशुतोष कुमार ने एक प्रेस वार्ता में दी।
उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त करने में यदि किसी भी उपभेक्ता को दिक्कतों का सामना करने पर इसकी शिकायत निःशुल्क नम्बर 191 का प्रयोग कर सकते है, इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0 हेल्पलाइन 05222209202 का प्रयोग कार्यालय समय में करने के साथ-साथ 8005495067 पर व्हात्सप्प भी कर सकते है। विद्युत बकाया न मिलने से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, वहीं उपभोक्ताओं को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप विद्युत सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इसी के चलते उपभोक्ताओं के हित में बिलंब अधिभार आम माफी योजना के रूप में अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसमें शहरी घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप संस्थान और छोटे उद्योग लाभान्वित होंगे। इन श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को सरचार्ज में सौ फीसदी माफी दी जा रही है। सिर्फ नलकूप उपभोक्ताओं को सरचार्ज छूट के साथ ही चार किश्तों की सुविधा दी जा रही है। जबकि, बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण के बाद निर्धारित समय में सरचार्ज माफी के साथ ही एक मुश्त बकाया धनराशि जमा करनी होगी।
वहीं, लघु एवं मध्यम औद्योगिक विधा के उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर पचास फीसदी सरचार्ज में छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सक्रिय योजना समाप्त होने के बाद पावर कार्पोरेशन हर बकाएदार से सख्त प्रावधान का प्रयोग कर बकाया वसूली करेगा। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से यह अंतिम अधिभार माफी योजना दी गई है।
45 दिन के अंदर कराएं पजीयन
माफी योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान एवं निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 45 दिन के अंदर पंजीकरण कराना होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू, वाणिज्यिक व निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को 60 दिन और लघु एवं मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी की इस योजना से लाभान्वित होने के लिए 30 दिन में पंजीकरण कराना होगा। वाणिज्यिक उपभोक्ता शहरी, एलएमवी-4 बी यानि निजी संस्थान, एलएमवी-5 यानि निजी नलकूप शहरी उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। एलएमवी-1 घरेलू उपभोक्ता ग्रामीण, एलएमवी-2 यानि वाणिज्यिक उपभोक्ता ग्रामीण, एलएमवी-5 यानि निजी नलकूप ग्रामीण के उपभोक्ताओं को साठ दिन, एलएमवी-6 यानि लघु एवं मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं को 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
किसे और कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप एवं लघु उद्योग के उपभोक्ताओं को अधिभार माफी का लाभ मिलेगा। निजी नलकूप ग्रामीण, कृषि उपभोक्ताओं के लिए 100 फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें किश्तों की भी सुविधा मिलेगी। पहली किस्त के रूप में बकाया धनराशि का 25 फीसद या 10 हजार जो भी अधिक हो, दूसरी किश्त शेष बकाया का एक तिहाई, तृतीय किश्त में शेष बकाया का एक तिहाई, चतुर्थ किश्त में शेष बकाया का एक तिहाई धनराशि जमा करना होगा। घरेलू ग्रामीण एवं वाणिज्यिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 100 फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी। घरेलू शहरी, वाणिज्यिक शहरी, निजी संस्थान एवं निजी नलकूप शहरी उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट, लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 50 फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बकायादारों का विवरण :
उपभोक्ता संख्या : 100348 का बकाया : लगभग 1037 करोड़
उपभोक्ता संख्या : 535 का बकाया : लगभग 11 करोड़
सबसे बडा बकायेदार :
राज्य सम्पत्ति विभागः लगभग 32 करोड़
रिपोर्टर -सुधीर वर्मा
[8:56 AM, 4/23/2017] Sudheer AT: राजधानी में आये दिन हो रही ताबड़तोड़ चोरिया
लखनऊ-थाना मड़ियांव मोबाईल की दूकान का शटर तोड़ कर लाखो की चोरी।
बीती रात थाना मड़ियांव छेत्र के नावबस्त पुलिया कल्लू गेस्ट हाउस के सामने सलमान मोबाईल शॉप से चोरो ने शटर तोड़ के लगभग 2 लाख के मोबाईल 50000 के रिचार्ज कुपन्स व करीब 15000 का नागद कैश ले उड़े । आये दिन राजधानी में घरों और दुकानों में चोरिया हो रही ऐसा क्यू आखिर डायल 100 और चौकी की फ़ोर्स रात में गश्त करती है फिर भी चोरो के हौसले बुलंद है अगर राजधानी के ये हालात है तो बाकी जगहों पर क्या होता होगा।
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